बिलासपुर 30 अप्रैल 2022। स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले लिपिक चंद्रकांत देवांगन को शासकीय नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के बाद सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक तखतपुर विकासखंड के गनियारी गांव के रहने वाले चंद्रकांत देवांगन की अनुकंपा नियुक्ति के रूप में पदस्थापना करगीकला हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई थी।
मुंगेली के रहने वाले आसरे तिवारी ने इस नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए मामले शिकायत की थी। मामले की जांच कराई गई। पाया गया कि उनके परिवार में और सदस्य शासकीय सेवा में पूर्व से हैं। साक्ष्य छिपाकर उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति हासिल किया है। चंद्रकांत को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के परिपालन में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
CM भूपेश ने दिया था निर्देश
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे, फर्जी और गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त कर लेने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं तत्काल खत्म करने के लिए सभी विभागों के नाम परिपत्र जारी किया था। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया था। उद्योग मंत्री कवासी लखमा से भी इस मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी।